मानसी शर्मा /- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी वाले मामले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने एक समन जारी किया था। केजरीवाल ने उनके खिलाफ जारी इस समन को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसे अब सर्वोच्च अदालत ने रद्द कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले हाई कोर्ट को रुख किया था। लेकिन हाई कोर्ट से भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने भी उनकी इस याचिका का रद्द कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी संजय सिंह ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थी। जिसके बाद इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था। यूनिवर्सिटी का आरोप है कि दोनों नेताओं की बयानबाजी से उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया है।
संजय सिंह की याचिका हुई थी खारिज
बता दें कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इससे पहले गुरजरात हाई कोर्ट ने फरवरी में समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिलने के बाद गुजरात की अदालत में पेश होना पड़ेगा।


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