नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में चली 17 जनवरी 2024 की सुनवाई पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए आप नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया है और उन्हे तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है। बता दें कि आप नेता श्री जैन पिछले 10 महीने से जमानत पर बाहर थे।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
14 दिसंबर 2023 को शीर्ष अदालत ने मामले में आप सरकार के पूर्व मंत्री जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
जैन ने मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 6 अप्रैल 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। ईडी ने आप नेता को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था। जैन को 6 सितंबर 2019 को सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत दी थी।



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