दिल्ली में MCD का ताबड़तोड़ एक्शन, इस फेमस इलाके में 54 ज्वेलरी शॉप सील, जूलर्स में मचा हड़कंप

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September 17, 2026

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- दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी के ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसके तहत चांदनी चौक के कूचा महाजनी में एमसीडी ने 54 दुकानों को सील कर दिया जिसके बाद जूलर्स में हड़कंप मच गया।

नजफगढ़ मेट्रो न्यूज/ नई दिल्ली/शिवकुमार यादव : राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा महाजनी में अचानक MCD की कार्रवाई से जूलर्स में हड़कंप मच गया। यहां 54 दुकानों को आनन-फानन में सील कर दिया गया। लाखों-करोड़ों रुपयों के आभूषण, सोना-चांदी, नकदी और जरूरी कागज सब कुछ शटर के अंदर रह गया। दि बुलियन मर्चेट्स असोसिएशन के महामंत्री ऋषि वर्मा ने बताया कि गुरुवार दिन में करीब 12 बजे MCD के अधिकारी पहुंचे। बिना कुछ बताए सीलिंग ड्राइव शुरू कर दी।

कूचा महाजनी में कई बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई है, जिसमें 54 दुकाने है। पहले से कोई नोटिस संपत्ति मालिक को नहीं दिया गया। इससे पहले कूचा महाजनी में किसी दुकानदार को कोई नोटिस आया था, तो उसमें 24 घंटे का समय मिलता था। दुकानदार मुसीबत में आ गए हैं। इस तरह का एक्शन पहले कभी नहीं हुआ। अगर बेसमेंट में दुकानें बनना नियमों के खिलाफ है, तो निर्माण के समय जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे क्यों नहीं रोका।

‘संपत्ति का गलत इस्तेमाल कैसे ?’

ऑल बुलियन एंड जूलर्स असोसिएशन के प्रेजिडेंट योगेश सिंघल ने कहा कि कूचा महाजनी में 50 वर्षों से मार्केट बनी हुई है। बिल्डिंग के मालिकों ने हाउस टैक्स, कन्वर्जन चार्ज, कमर्शल बिजली का बिल, जीएसटी, इनकम टैक्स चुका रखे है। आखिर कौन-सा टैक्स रह गया है? किन कारणों से संपत्ति का मिसयूज दिखाया जा रहा है? जहां तक फायर एनओसी की बात उठती है, वो तो पुरानी दिल्ली में कहीं भी नहीं मिल सकती। यहां तंग गलियां हैं और तारों के गुच्छे लटके हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई : MCD

MCD अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट/मॉनिटरिंग कमिटी के निर्देशों पर अमल करते हुए कूचा महाजनी में प्रॉपर्टी नंबर 1167/1094, 1165/1103, 1153 और 1167/1095 पर एक्शन हुआ है। यह कार्रवाई UBBL-2016 और MPD-2021 के नियमों का उल्लंघन करके की जा रही अवैध कमर्शल गतिविधियों के खिलाफ की हुई है।

इसमे फायर डिपार्टमेंट और अन्य जरूरी कानूनी मंजूरी न लेना भी शामिल था। इसका मकसद किसी भी अनहोनी को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। DMC एक्ट की धारा 345-A और धारा 347 के तहत सीलिंग हुई।

हजारों परिवारों का पेट पलता है। सुबह ये दुकान की चाभी लेकर पहुंचे, तो सील लगी पाई। अब व्यापार कैसे होगा। ट्रेडर्स का सवाल है कि आखिर वॉल्ड सिटी में कौन सी मार्केट वैध है। ये व्यापारियों की सरकार कही जाती है। अब ट्रेडर्स सड़क पर आ गए है। आखिर व्यापारी कहां फरियाद करने जाएं।

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