मानसी शर्मा /- राजपुर खामपुर गांव में 50 साल पहले तालाब की जमीन पर बनाई गई मस्जिद को गिराया जाएगा। तहसीलदार की कोर्ट में सुनवाई के बाद आदेश जारी किए गए हैं। तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि 28 नवंबर के बाद तालाब पर बनी इस मस्जिद को गिराया जाएगा। उन्होंने बताया कि फैसला सुनाने के बाद 30 दिन का समय दिया गया हैं। ऐसे में 28 नवंबर के बाद मस्जिद गिराने की कार्रवाई होगी।
हाईकोर्ट में दायर की याचिका
राजपुर खामपुर गांव के रहने वाले गुलशार ने 29 जुलाई को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के तालाब वाली जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जिस पर मुतवल्ली ने टकिया वाली मस्जिद का निर्माण कराया है। इसलिए इस निर्माण को अवैध बताकर हटाने की मांग की गई हैं।
हाईकोर्ट ने राजस्व संहिता के आधार पर निर्माण को अवैध बताते हुए निस्तारण करने का आदेश दिया हैं। जिसके लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया था।
डीएम ने बागपत तहसीलदार को दिया आदेश
गुलशार ने हाईकोर्ट से मिली आदेश की एक कॉपी डीएम को भी दी। जिसके बाद डीएम ने बागपत तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद लेखपाल ने पैमाइश कर तहसीलदार को अपनी रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीहलदार के कोर्ट में मामला दर्ज कर सुनवाई शुरू की गई।
तहसीलदार ने दिया आदेश
इसके बाद मस्जिद के मुतवल्ली फरियाद को नोटिस भी जारी किया गया। सुनवाई के दौरान राजस्व के जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र सिंह राठी और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नगेश कुमार ने अपना पक्ष रखा। जिसके बाद तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह ने तालाब की जमीन पर बनाई गई मस्जिद को अवैध करार दिया। इसके साथ ही, मुतवल्ली फरियाद पर 4.12 लाख रुपये अर्थदंड (जुर्माना) लगाया।


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