आदिवासी किशोरी तस्करी मामले को हाईकोर्ट ने बताया गंभीर, नही दी जमानत

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

August 2026
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
August 26, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

आदिवासी किशोरी तस्करी मामले को हाईकोर्ट ने बताया गंभीर, नही दी जमानत

-कहा- बच्चियों के साथ होने वाले गंभीर अपराधों में नही दे सकते जमानत

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/भावना शर्मा/- झारखंड से तस्करी करके दिल्ली लाई गई 14 वर्षीय आदिवासी लड़की के मामले में आरोपित महिला पूनम को जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चियों के मामले में गंभीर अपराधों पर जमानत नही दे सकते।
               यहां बता दें कि आरोपित महिला पूनम ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कम उम्र की एक मासूम लड़की को जघन्य अपराधों का शिकार बनाया गया और कई लोगों ने उसके साथ गंभीर रूप से दुर्व्यवहार शोषण और प्रताड़ित किया। पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 370 गुलाम के रूप में किसी भी व्यक्ति को खरीदना या बेचना और धारा 376 दुष्कर्म के तहत अपराध गंभीर प्रकृति का है और इसके प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव है। याचिकाकर्ता पर एक नाबालिग लड़की की तस्करी का आरोप लगाया गया है जो जघन्य अपराध है। पीड़िता ने शिकायत में कहा था कि वह झारखंड की एक आदिवासी लड़की है और उसे काम दिलाने के नाम पर छोटू नाम का व्यक्ति झारखंड से दिल्ली लाया था। इसके बाद उसे प्लेसमेंट एजेंसी चलाने वाले आरोपी आनंद और चिंतामणि के घर पर घरेलू सहायिका के तौर पर रखा गया था। पीड़िता जब भी वेतन की मांग करती तो उसे प्रताड़ित करते हुए मारपीट की जाती थी। आरोप है कि आरोपी आनंद ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और जब बच्ची ने इस संबंध में आरोपी चिंतामणि को बताया तो उसने मदद करने के बजाय उसकी पिटाई की। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि आनंद और चिंतामणि ने उसे उत्तर प्रदेश में याचिकाकर्ता पूनम के पास भेजा। वही पूनम ने पीड़िता को सोनू और जसमेर को दो लाख रूपये में बेच दिया। जिसके बाद दोनो आरोपी उसे हरियाणा के कैथल में ले आये। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी जसमेर उसके साथ दुष्कर्म करता था और उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार करता था। जसमेर ने उसे बताया कि उसने पूनम से उसे 2 लाख में खरीदा था। पीड़िता ने बताया कि वह किसी तरह वहां से निकलकर दिल्ली में अपने एक परिचित के पास आ गई और यहां आकर उसने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox