
मानसी शर्मा / – दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, पूरे शहर में सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। दिल्ली में 15 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। ये आदेश दिल्ली पुलिस ने जारी किया है। इस दौरान 29 दिनों तक पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी।
किन चीजों पर लगा है बैन?
26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइन भी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 18 जनवरी से 15 फरवरी तक पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी।
इस दौरान पैराग्लाइडिंग, एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, क्वाडकॉप्टर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, दिल्ली के अंदर यूएवी, यूएएस पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही विमान से पैरा जंपिंग, पैरा मोटर, दूर से संचालित विमान, छोटे आकार के विमान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 15 फरवरी तक लागू रहेगा।
आपको बता दें कि,गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है। कमिश्नर के आदेश के मुताबिक, इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली कमिश्नर संजय अरोड़ा के आदेश के मुताबिक, 18 जनवरी से 15 फरवरी तक दिल्ली-एनसीटी में धारा 144 लागू रहेगी। इसे हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है।





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