लाॅक डाउन 4.0 पर जिला प्रशासन ने जारी किये आदेश

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April 15, 2026

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लाॅक डाउन 4.0 पर जिला प्रशासन ने जारी किये आदेश

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/बहादुरगढ़/नई दिल्ली/सिद्धार्थ राव/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी किए आदेश में नगरपरिषद बहादुरगढ़ क्षेत्र सहित अन्य कानटेंमेंट एरिया को छोड़कर पूरे झज्जर जिला में सभी दुकानों व वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन का समय सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक निर्धारित किया है।

नगरपरिषद बहादुरगढ़ क्षेत्र में कानटेंमेंट एरिया को छोड़कर शहरी क्षेत्र बहादुरगढ़ के लिए जिला प्रशासन की ओर से शैड्यूल जारी करते हुए समय व दिन निश्चित किए हैं –
– बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकान, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक रहेगी किंतु वहां बैठने की अनुमति नहीं है, केवल पैकिंग व होम डिलीवरी की ही अनुमति रहेगी।
– बहादुरगढ़ में दूध एवं डेयरी उत्पाद, मिठाई की दुकानें, टी-स्टॉल व किरयाने की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक तथा सांय 4 बजे से सांय 7 बजे तक ही खुलेंगी।
– बहादुरगढ़ शहर में हरा अथवा सूखा चारा, कीटनाशक दवाएं, बीज, कृषि व बागवानी उपकरण, पशु आहार, कांफेशनरी, बुक स्टॉल, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, फार्म आदि की दुकानें, वीटा बूथ, ड्राई क्लीनर, कृषि यंत्र की दुकानें, ऑटो पार्ट्स व टायर ट्यूब की दुकानें रोजाना सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक खुल सकती हैं।
– बहादुरगढ़ में जरनल स्टोर, शूज व चप्पल की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड गारमेंट्स, हेंडलूम, फर्नीचर लकड़ी व प्लास्टिक की दुकानें, टेंट हाऊस व बार्बर शॉप सप्ताह में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3रू30 बजे तक ही खुलेंगी।
– बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आयरन स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, सैनेटरी स्टोर, शटर्निंग मैटिरियल, भवन निर्माण सामग्री, टाइल्स दुकानें, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रोनिक सामान की दुकानें, मोबाइल, आइटी, कंप्यूटर सेल, सर्विस, रिपेयर सेंटर, फोटोग्राफर, आप्टिकल शॉप, घड़ी शॉप, बर्तन व क्रोकरी शॉप, ज्वैलरी शॉप तथा उपरोक्त दर्शाए गई दुकानों में से जो बच गई वह मंगलवार, गुरूवार व शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3रू30 बजे तक ही खुलेंगी।
– पैट्रोल पंप  सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक रोजाना खुले रहेंगे।
– जिला में मैडिकल शॉप, दूध अथवा डेयरी उत्पाद की दुकानों को छोड़कर रविवार को कोई भी दुकान नहीं खुलेगी।

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