
हरियाणा/सिमरन मोरया/- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने ग्राम पंचायत गंगड़वा, खंड बादली के सरपंच जितेन्द्र कुमार को पद से हटा दिया है।
सरपंच को 10 साल की सजा
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बादली द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, जितेन्द्र कुमार को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए माननीय जिला अदालत, झज्जर द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। उक्त दोष सिद्धि के आधार पर उन्हें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 के अंतर्गत सरपंच पद पर बने रहने के लिए अयोग्य पाया गया।
उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जितेन्द्र कुमार को सरपंच पद से हटाने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बादली को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत से संबंधित सभी अभिलेख, धनराशि एवं चल-अचल संपत्ति को अधिनियम की धारा 51(6) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को सुपुर्द करवाना सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।





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