अनीशा चौहान/- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन फैशन प्लेटफ़ॉर्म मिन्त्रा (Myntra) के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) 1999 की धारा 16(3) के तहत लगभग ₹1654.35 करोड़ के फेमा उल्लंघन मामले में शिकायत दर्ज की है। यह कार्रवाई ईडी के बेंगलुरु जोनल कार्यालय की ओर से की गई है। शिकायत में मिन्त्रा डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, उससे जुड़ी कंपनियों और निवेशकों को नामजद किया गया है।
होलसेल के नाम पर रिटेल कारोबार का खुलासा
जांच में सामने आया कि मिन्त्रा और उसकी सहयोगी कंपनियों ने भारत में लागू विदेशी निवेश नीति (FDI Policy) का उल्लंघन करते हुए, ‘होलसेल कैश एंड कैरी’ बिज़नेस के नाम पर असल में मल्टी-ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग की।
मिन्त्रा ने यह दर्शाया कि वह होलसेल बिज़नेस कर रही है, और इसी आधार पर ₹1654 करोड़ से अधिक का विदेशी निवेश प्राप्त किया गया। लेकिन वास्तव में, कंपनी ने अपने उत्पाद Vector E-Commerce Pvt. Ltd. को बेचे जो कि उसकी ही ग्रुप कंपनी है। इसके बाद इसी वेक्टर कंपनी ने वही उत्पाद आम ग्राहकों को रिटेल में बेचे।
B2B के नाम पर B2C कारोबार
यह पूरा मॉडल ऐसा बनाया गया कि एक ग्रुप की कंपनी ने दूसरी को सामान बेचकर B2B (बिजनेस-टू-बिजनेस) लेनदेन दिखाया जाए, और फिर वही सामान आम जनता को बेचकर B2C (बिजनेस-टू-कस्टमर) बना दिया जाए। यानी दिखावे में होलसेल, लेकिन हकीकत में रिटेल बिज़नेस।
कहां हुआ नियमों का उल्लंघन?
FDI नीति के अनुसार, एक होलसेल कंपनी अपनी ग्रुप की किसी अन्य कंपनी को केवल 25% तक ही माल बेच सकती है। लेकिन ईडी की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मिन्त्रा ने 100% उत्पाद अपनी ग्रुप कंपनी वेक्टर को ही बेचे, जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है।
ईडी की कार्रवाई और आगे की राह
अब ईडी ने FEMA नियमों के उल्लंघन के आरोप में मिन्त्रा, वेक्टर और उनसे संबंधित निवेशकों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी पर आरोप है कि उसने FDI नियमों का दुरुपयोग कर न केवल विदेशी निवेश प्राप्त किया, बल्कि खुद को होलसेल कंपनी दिखाकर रिटेल कारोबार किया।
यह मामला अब ईडी की निगरानी में है और इसमें आगे पूछताछ व सख्त कार्रवाई की संभावना है।


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