नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नजफगढ़/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- द्वारिका कोर्ट दिल्ली के सिविल जज दिव्यम लीला ने नजफगढ़ तहसीलदार के ऑफिस की मेज-कुर्सी, कंप्यूटर, टेलीफोन के साथ-साथ तहसीलदार की नेम प्लेट और गाड़ी को जब्त कर उनकी नीलामी करने के आदेश दिए हैं। सिविल जज ने कहा कि नीलामी से लगभग 35000 रूपये की प्राप्ति कर ये रुपये जाफरपुर गांव के वृद्ध किसान मानसिंह को दिए जाएं। सिविल जज ने यह फैसला 3 साल पहले दिये गये द्वारका कोर्ट के जिला न्यायाधीश नरोत्तम कौशल के फैसले के तहत पीड़ित की याचिका पर सुनाया है।
किसान मान सिंह के वकील उमेश यादव ने बताया कि द्वारका कोर्ट के जिला न्यायाधीश नरोत्तम कौशल ने 3 साल पहले जाफर पुर गांव के किसान मानसिंह के साथ ज्यादती करने व उसे प्रताड़ित करने की याचिका के मामले में किसान के हक में फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वह किसान को 30000 रूपये का हर्जाना दे। फैसले में जिला जज ने कहा था कि किसान को सरकार कानूनी कार्यवाही में खर्च के रूप में 15000 रूपये व परेशानी उठाने के लिए 10,000 रुपये तथा अपील दायर करने के लिए हुए खर्चों के लिए 5000 रूपये का भुगतान करें। साथ ही उन्होंने 3 महीने में भुगतान न करने पर सरकार को ब्याज भी देने का आदेश दिया था।
अधिवक्ता उमेश यादव ने बताया कि सरकार ने 3 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक किसान को भुगतान नहीं किया व कोर्ट में झूठे बहाने लगा कर तारीख पर तारीख लेती रही। इससे नाराज होकर सिविल जज दिव्यम लीला ने सरकार पर 1000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है तथा आदेश दिया है कि नजफगढ़ के तहसीलदार की संपत्ति जब्त कर व उसकी नीलामी कर उस पैसे से किसान मान सिंह का भुगतान किया जाए। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस मामले मे ंकोई अपील कर नीलामी से बचने की कोशिश करेगी या फिर तहसीलदार के सामान की नीलामी का तमाशा देखेगी। वहीं अभी तक कोर्ट के इस फैसले पर डीएम या एसडीएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नही आई है।


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