सुप्रीम कोर्ट ने चड्ढा से राज्यसभा सभापति से बिना शर्त माफी मांगने को कहा

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

August 2026
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
August 20, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

सुप्रीम कोर्ट ने चड्ढा से राज्यसभा सभापति से बिना शर्त माफी मांगने को कहा

-अनिश्चितकालीन निलंबन का मामला

नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलकर प्रवर समिति के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा के सभापति ‘आप’ सांसद की माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और आगे का रास्ता तलाशने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने आप सांसद की याचिका पर सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद करना तय किया।

           प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से दिवाली की छुट्टियों के बाद मामले से जुड़े घटनाक्रम से उसे अवगत कराने को कहा।
           राघव चड्ढा उस वक्त से निलंबित हैं, जब कुछ सांसदों ने आरोप लगाया था कि आप नेता ने उनकी सहमति के बिना एक प्रस्ताव में उनका नाम जोड़ा। आरोप लगाने वाले ज्यादातर सांसद भाजपा के हैं। प्रस्ताव में विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक की पड़ताल के लिए एक प्रवर समिति के गठन की मांग की गई थी।

आरएसएस के फ्लैग मार्च मामले में स्टालिन सरकार पहुंची कोर्ट
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) को राज्य में फ्लैग मार्च निकालने की अनुमति देने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए 6 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox