नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अनिल देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। जिस पर अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने सोमवार को गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देशमुख राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आए और उन्होंने यहां वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मुलाकात की। अब सीबीआई जांच को लेकर अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
परमबीर सिंह ने 25 मार्च को अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने दावा किया था कि अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा। देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया और सीबीआई जांच के आदेश दिए। हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर पूरी करनी होगी और फिर आगे की कार्रवाई पर फैसला लेना होगा। हालांकि अदालत के इस आदेश के बाद अनिल देशमुख ने गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार एक बार फिर अनिल देशमुख के बचाव में आगे आ गई है और महाराष्ट्र सरकार ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच रोकने के लिए एससी में याचिका दायर की है। वहीं पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने भी सीबीआई जांच को लेकर एससी का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना यह है कि एससी इस पर क्या फैसला देती है। हालांकि महाराष्ट्र में नये गृहमंत्री ने कार्यभार संभाल लिया है। लेकिन राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हाईकोेर्ट ने इस मामले पर संज्ञान के बाद फैसला लिया था।


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