सिसोदिया की दलील- ‘हमको दस्तावेज समझने में हो रही परेशानी’, कोर्ट ने CBI को दिए ये निर्देश

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April 17, 2026

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सिसोदिया की दलील- ‘हमको दस्तावेज समझने में हो रही परेशानी’, कोर्ट ने CBI को दिए ये निर्देश

मानसी शर्मा /-  दिल्ली शराब घोटाले मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सभी आरोपियों को दस्तावेज जो चार्जशीट से जुड़े थे वो दिए जा चुके हैं।

 दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों की तरफ से दलील में कहा गया कि जो दस्तावेज हमको दिए गए हैं वो दस्तावेज सीरियल में नहीं है, हमको उसको देखने और समझने में परेशानी हो रही है। जिस पर सीबीआई ने कहा है कि अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसी समय बतना चाहिए था, अब आज कोर्ट को बता रहे हैं जिससे मामले की सुनवाई पर असर पड़ेगा।

सीबीआई ने कही ये बात

सीबीआई ने कहा कि आरोपियों के वकील दस्तावेजों की जांच के लिए शाम को आते है और अभी तक सिर्फ दो बार आएं हैं जिस पर आरोपियों के वकील ने कहा कि हमको बताया था कि वह सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की वजह व्यस्त थे। वहीं राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।

कोर्ट ने दिया ये निर्देश

इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को मामले में आरोपियों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को सीबीआई मुख्यालय के मालखाने में रखे के दस्तावेजों से मिलान करने के लिए जांच अधिकारी को अर्जी देने को भी कहा है। इसके साथ ही सीबीआई को निर्देश दिया कि आरोपियों के वकील को रोज दोपहर 2से शाम 5बजे बजे तक का समय दस्तावेज़ों की जांच के लिए दिया जाए। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 22नवंबर को होनी है

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