सस्ते होम लोन का लिया जा सकता है लाभ, 31 मार्च तक बैंक दे रहे हैं सस्ते होम लोन

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सस्ते होम लोन का लिया जा सकता है लाभ, 31 मार्च तक बैंक दे रहे हैं सस्ते होम लोन

-पांच लाख का टैक्स छूट पाने का भी मिल रहा मौका, पिछले 10 साल में सबसे कम ब्याज दर का बैंकों का दावा

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- देश के कई सरकारी और प्राईवेट बैंक 31 मार्च तक 6.65 से 6.70 फीसद की ब्याज दर पर होम लोन मुहैया करा रहे हैं। बैंकों का दावा है कि यह 10 साल में सबसे कम ब्याज दर है। यानी आप अपने सपने के आशियाना को कम ईएमआई चुकाकर पूरा कर सकते हैं। यही नहीं आप होम लोन लेने के बाद पांच लाख रुपये का आयकर छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी आपकी बचत होगी। आइए जानते हैं कि आप किस तरह पांच लाख रुपये का कर छूट लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
होम लोन की ईएमआई में दो भाग होते हैं। पहला मूलधन का भुगतान और दूसरा ब्‍याज का भुगतान। आप मूलधन के भुगतान पर आयकर की धारा 80सी के तह‍त छूट का दावा कर सकते हैं। आप होम लोन के मूलधन भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की कर छूट का दावा कर सकते हैं। होम लोन के ब्‍याज के भुगतान पर भी आप कर छूट का दावा कर सकते हैं। होम लोन के ब्‍याज के भुगतान पर धारा 24 के तहत कर छूट मिलती है। आप किसी एक वित्त वर्ष में अधिकतम 2 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। दो लाख रुपये से ज्‍यादा के ब्‍याज भुगतान पर कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर आपके दो घर हैं और दूसरे घर में माता-पिता रहते हैं तो दूसरे घर के होम लोन के ब्‍याज पर भी धारा 24 के तहत छूट का फायदा मिल‍ता है।
अगर आप किफायती श्रेणी के घर खरीदते हैं तो होम लोन के ब्‍याज के भुगतान पर अतिरिक्‍त कर छूट पा सकते हैं। यह छूट धारा 80ईईए के तहत दावा किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम रकम 1.5 लाख रुपये रखी गई है। यह छूट धारा 24 के तहत 2 लाख रुपये की छूट से अलग मिलता है। इस तरह अगर कोई खरीदार अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी के तहत घर खरीद रहा है तो वह 3.5 लाख रुपये तक का कर छूट का दावा कर सकता है।

सस्ते मकान पर छूट लेने के कुछ शर्तें
होम लोन बैंक या एनबीएफसी जैसे वित्‍तीय संस्‍थानों से लिया जाना चाहिए
होम लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच लिया जाना जरूरी
घर खरीदने की स्‍टैंप ड्यूटी 45 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए
लोन लेने वाले व्यक्ति के नाम से पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए
कर छूट लेने वाले को धारा 80ईई के तहत दावा करने का पात्र नहीं होना चाहिए
प्रधानमंत्री आवास योजना का भी उठाएं लाभ
पहला घर खरीदने या बनवाने के लिए कर्ज पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाभ रुपये की सब्सिडी मिल रही है। इस सुविधा का लाभ लेने के इस माह के अंत तक आवेदन कर सकते हैं। पहली बार घर खरीद रहे लोगों के लिए इस छूट को वित्‍त वर्ष 2016-17 में दोबारा लाया गया था। वित्‍त वर्ष 2016-17 में होम लोन लेने वाले करदाता को धारा 80ईई के तहत 50,000 रुपये तक अतिरिक्‍त टैक्‍स छूट देने इजाजत दी गई है। यह छूट धारा 24 के तहत उपलब्‍ध 2 लाख रुपये से अलग है। हालांकि, यह छूट सिर्फ पहली बार खरीदार के लिए उपलब्ध है। इस तरह सभी होम लोन संबंधी छूट को मिला दिया जाए तो आप अधिकतम 5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं।

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