शिवा ढाबा के मालिक हरेंद्र यादव पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज!

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

November 2026
MTWTFSS
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
November 1, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

शिवा ढाबा के मालिक हरेंद्र यादव पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज!

-होटल में निवेश के नाम पर 2.55 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच

गाजियाबाद/सिमरन मोरया/-  राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चर्चित शिवा ढाबा के मालिक हरेंद्र यादव उर्फ मामा यादव और उनकी पत्नी संतोष यादव के खिलाफ करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। कारोबारी साझेदारी और निवेश से जुड़े इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, संजय नगर निवासी एक कारोबारी की शिकायत पर मधुबन बापूधाम थाना पुलिस ने हरेंद्र यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने होटल व्यवसाय में निवेश कराने के दौरान संबंधित भूमि को अपनी स्वामित्व वाली संपत्ति बताया और इस आधार पर उनसे करीब 2 करोड़ 55 लाख रुपये का निवेश कराया।

शिकायत में कहा गया है कि बाद में जांच के दौरान पता चला कि जिस भूमि को आरोपियों द्वारा अपनी संपत्ति बताया गया था, वह वास्तव में किराए पर ली गई थी। इस खुलासे के बाद निवेशक ने स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की जा रही है तथा जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद स्थित शिवा ढाबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने बड़े होर्डिंग्स और लोकप्रियता के कारण काफी प्रसिद्ध है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री और स्थानीय लोग भोजन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में ढाबा संचालक के खिलाफ दर्ज इस मामले ने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है।

पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox