बढ़ा तनाव, बंगाल के राज्यपाल ने CM ममता के खिलाफ दायर किया मानहानि का केस

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
May 4, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

बढ़ा तनाव, बंगाल के राज्यपाल ने CM ममता के खिलाफ दायर किया मानहानि का केस

कोलकाता/नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- इससे पहले बोस ने ममता बनर्जी के उस बयान की आलोचना की जिसमें सीएम ने कहा था, महिलाएं राजभवन में चल रही गतिविधियों के कारण वहां जाने से डरती हैं। इस बारे में महिलाएं मुझसे शिकायत करती हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में मानहानि का केस किया है। देश के इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब किसी राज्यपाल ने अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है। राजभवन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्यपाल बोस ने दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ केस करने का फैसला लिया।

बाद में सूत्रों ने जानकारी दी कि शुक्रवार को ही बोस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। राज्यपाल की याचिका में तृणमूल कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के भी नाम बताए जा रहे हैं। हालांकि इन नामों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इससे पहले बोस ने ममता बनर्जी के उस बयान की आलोचना की जिसमें सीएम ने कहा था, महिलाएं राजभवन में चल रही गतिविधियों के कारण वहां जाने से डरती हैं। इस बारे में महिलाएं मुझसे शिकायत करती हैं।

दरअसल यह मामला विधानसभा उपचुनाव में जीते दो विधायकों सायंतिका बनर्जी और रियात हुसैन के शपथग्रहण से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल ने अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों को बुधवार को राजभवन में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि दोनों विधानसभा में शपथ लेने के लिए अड़े थे और इस बारे में दोनों ओर से पत्र-व्यवहार हो रहे थे। इसी संदर्भ में ममता ने महिलाओं के राजभवन जाने से डरने वाला बयान दिया था। बोस ने कहा था कि जनप्रतिनिधियों से उम्मीद की जाती है कि वे झूठे और निंदात्मक बयान न दें।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox