फेसबुक व इंस्टाग्राम पर भी राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुसीबत, बाल आयोग ने की शिकायत

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फेसबुक व इंस्टाग्राम पर भी राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुसीबत, बाल आयोग ने की शिकायत


-शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम भी लगा सकती है डिजिटल पांबदी
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/-ट्विटर की कार्यवाही के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ फेसबुक व इंस्टाग्राम भी कार्यवाही कर सकती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई की मांग की है। आयोग का कहना है कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता-पिता की पहचान उजागर करके पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है।
                         कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का हाल ही में ट्विटर अकाउंट लॉक हुआ था और कुछ समय के लिए ब्लू टिक भी हट गया था जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार संसद में बोलने नहीं देती है और सोशल मीडिया पर कुछ बोलने पर अकाउंट ब्लॉक करा देती है। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है जिसमें ट्विटर के लोगो को रस्सियों से बांधा गया है और कैप्शन लिखा है ’डिजिटल दादागिरी नहीं चलेगी’।
                      ट्विटर के साथ चल रहे विवाद के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (छब्च्ब्त्) ने राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई की मांग की है। आयोग का कहना है कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता-पिता की पहचान उजागर करके पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस संबंध में चिट्ठी लिखा है। फेसबुक को पत्र लिखकर एनसीपीसीआर ने कहा कि उसने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया हुआ एक वीडियो देखा है जिसमें बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर होती है। उसके मुताबिक, इस वीडियो में बच्ची के पिता और माता का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो कानून का उल्लंघन है।
                       आयोग ने फेसबुक से कहा कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लेकर वह उचित कार्रवाई करे क्योंकि जो वीडियो डाला गया है वह किशोर न्याय कानून, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है। उसने कहा कि इस वीडियो को इंस्टाग्राम से हटाया जाए। एनसीपीसीआर का कहना है कि बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन हुआ है।
                       इससे पहले छब्च्ब्त् के बाद ही ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को ब्लॉक किया था और उसके साथ कांग्रेस के कई अन्य नेताओं के अकाउंट भी ब्लॉक हुए थे। दरअसल राहुल गांधी ने कथित तौर पर रेप पीड़िता के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें शेयर की थी। इसके बाद छब्च्ब्त् ने रेप पीड़िता की पहचान को उजागर करने को लेकर ट्विटर से शिकायत की थी जिसके बाद राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक हुआ था। राहुल गांधी का आरोप है कि ट्विटर भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रहा है और सरकार के इशारे पर नाच रहा है।

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