पटना/अनीशा चौहान/- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पटना हाईकोर्ट ने उनकी मां हीराबेन मोदी से जुड़े AI-जनरेटेड वीडियो मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कांग्रेस को निर्देश दिया कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से तुरंत वीडियो हटा दे।
मामला क्या है?
बिहार कांग्रेस ने 10 सितंबर को X प्लेटफॉर्म पर एक 36 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें ‘AI GENERATED’ लिखा था। वीडियो में पीएम मोदी सोते हुए दिखाई दिए और उनके सपनों में उनकी मां हीराबेन मोदी आती हैं और उन्हें बिहार की राजनीति को लेकर डांटती-फटकारती हैं। वीडियो का कैप्शन था, “साहब के सपनों में आई मां।” कांग्रेस ने इसे व्यंग्यात्मक बताया, लेकिन बीजेपी ने इसे अपमानजनक और घिनौना करार दिया।
वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने AI तकनीक का दुरुपयोग करके पीएम और उनकी मां की छवि को धूमिल किया। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता संकेत गुप्ता की शिकायत पर FIR दर्ज की, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। गुप्ता का कहना था कि यह वीडियो न केवल पीएम की छवि को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि महिलाओं की गरिमा और नैतिकता का भी उल्लंघन करता है।
पटना हाईकोर्ट का फैसला
पटना हाईकोर्ट की बेंच, एक्टिंग चीफ जस्टिस पी.बी. बाजांत्री ने वीडियो को राजनीतिक विमर्श में अस्वीकार्य बताते हुए कांग्रेस को सभी प्लेटफॉर्म्स से इसे हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह वीडियो न केवल अपमानजनक है, बल्कि कानून, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था का भी उल्लंघन करता है।


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