धोखाधड़ी मामले में सपना चौधरी पर लखनऊ कोर्ट ने किये आरोप तय

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

August 2026
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
August 25, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

धोखाधड़ी मामले में सपना चौधरी पर लखनऊ कोर्ट ने किये आरोप तय

लखनऊ/- धोखाधड़ी के एक मामले में सपना चौधरी बुरी तरह से फंस गई हैं। लखनऊ की एक अदालत ने मशहूर डांसर सपना चौधरी और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय कर दिए हैं।
           प्राप्त जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत आरोप तय किए हैं। सुनवाई के समय चौधरी और अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर तय की है। बता दें कि सपना चौधरी के अलावा अन्य सह-आरोपी जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर उपाध्याय भी मौजूद के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं।

क्या था मामला?
आशियाना थाने की किला पुलिस चौकी के उप निरीक्षक फिरोज खान ने 13 अक्तूबर 2018 को सपना चौधरी, रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडे, पहल इंस्टीट्यूट के इबाद अली, नवीन शर्मा और जुनैद अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।इसमें बताया था कि 13 अक्तूबर को दोपहर तीन से रात दस बजे तक स्मृति उपवन में सपना चौधरी सहित अन्य कलाकारों का कार्यक्रम था। इसके लिए आरोपियों ने प्रति व्यक्ति 300 सौ रुपये का टिकट बेचा था। रात 10 बजे तक डांसर के न आने पर कार्यक्रम के निरस्त होने से नाराज लोगों ने हंगामा किया था।

दर्ज हुआ था आरोप पत्र
मामले की विवेचना के बाद जुनैद, इबाद, अमित और रत्नाकर के खिलाफ 20 जनवरी 2019 को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जबकि सपना के खिलाफ 1 मार्च 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस पर अदालत ने 26 जुलाई 2019 को संज्ञान लिया था।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox