दिल्ली में एमसीडी की समान संपत्ति कर नीति लागू, 31 जुलाई तक बढ़ाई अवधि

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दिल्ली में एमसीडी की समान संपत्ति कर नीति लागू, 31 जुलाई तक बढ़ाई अवधि

-संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 31 जुलाई तक मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट, आप ने उठाया सवाल

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए समान संपत्ति कर नीति शनिवार से लागू हो गई है। इसके साथ ही एमसीडी ने कहा कि उसने 2022-23 के लिए संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 16 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है हालांकि पहले यह छूट 15 प्रतिशत थी। तीन पूर्व निगमों के एकीकरण के बाद एमसीडी ने घोषणा की थी कि एक समान संपत्ति कर स्लैब उसके अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों पर लागू होगा। पहले तीनों निगमों के अलग-अलग स्लैब थे।

एमसीडी ने अपने बयान में कहा कि अगर चालू वित्त वर्ष की बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है तो वह संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी। एमसीडी ने यह फैसला उन नागरिकों को राहत देने के लिए लिया है, जो किन्हीं कारणों से 15 जुलाई, 2022 तक संपत्ति कर दाखिल नहीं कर छूट का लाभ उठाने में विफल रहे थे।
             नगर निगम की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं और संपत्ति कर कार्यालयों को भी सूचित कर दिया गया है ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो।  
      वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा नित एमसीडी में टैक्स छूट घटाये जाने को लेकर सवाल उठाया है। आप का आरोप है कि भाजपा तिथि बढ़ाकर लोगों को भ्रमित कर रही है। साथ ही टैक्स छूट में कटौती कर लोगों का शोषण भी कर रही है।

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