त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक जारी, बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

October 2026
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
October 25, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक जारी, बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई

नैनीताल/अनिशा चौहान/- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक को बरकरार रखा है। अब इस मामले में बुधवार, 25 जून को दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। इस दौरान कोर्ट पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ विचार करेगा।

मंगलवार को सरकार की ओर से मामले को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया गया। सरकार ने निवेदन किया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संबंधी नियमावली को 9 जून को तैयार किया गया था और इसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हुआ। लेकिन पिछली सुनवाई में यह सूचना संप्रेषित नहीं की जा सकी थी।

इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब एक वर्ष से अधिक समय से चुनाव नहीं कराए गए हैं, तो अब इतनी जल्दी क्यों की जा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्व में बार-बार चुनाव कराने के आदेश दिए गए, इसके बावजूद सरकार ने चुनाव नहीं कराए।

इस मामले की पृष्ठभूमि में बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल याचिका है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने 9 जून 2025 को नई नियमावली लागू करते हुए 11 जून को पूर्ववर्ती आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित कर दिया और नए सिरे से रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला पूर्व में कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है।

सरकार की ओर से आज वह गजट नोटिफिकेशन हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया, जिसकी अनुपस्थिति में पिछली सुनवाई हुई थी। अदालत ने दीपिका किरौला और अन्य याचिकाओं को भी इस मामले से जोड़ते हुए सभी याचिकाओं को क्लब कर लिया है।

अब बुधवार दोपहर 2 बजे इस मामले में स्टे वेकेशन और अन्य सभी बिंदुओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। तब तक के लिए पंचायत चुनावों पर लगी अस्थायी रोक यथावत रहेगी।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox