तेजस्वी को SC से मिली राहत, गुजरात में दर्ज है मानहानि केस

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
May 7, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

तेजस्वी को SC से मिली राहत, गुजरात में दर्ज है मानहानि केस

मानसी शर्मा /-  उच्चतम न्यायालय ने सोमवार, 06 अक्टूबर को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत के समक्ष चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है, बता दें कि उनपर कथित तौर पर कहा गया था कि ‘केवल गुजराती ही धोखेबाज हो सकते हैं’। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की बेंच ने मुकदमे को गुजरात से बिहार स्थानांतरित करने की मांग करने वाली यादव की स्थानांतरण याचिका पर शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है।

Defamation Case: गुजरात में दर्ज हुई थी मानहानि केस
राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की गई थी, जब उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि आज की स्थिति में “केवल गुजराती ही धोखेबाज हो सकते हैं”। बता दें कि यह शिकायत ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंटिव काउंसिल नामक संगठन के उपाध्यक्ष हरेश मेहता ने दायर की थी। याचिका में मजिस्ट्रेट से यादव को बुलाने का आग्रह करते हुए मेहता ने कहा कि यादव की टिप्पणी से गुजरातियों को “मानसिक और शारीरिक नुकसान” हुआ है।

गुजरातियों पर की थी टिप्पणी
यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा, “जो दो ठग है ना, ठग को जो अनुमति है, आज के देश के हालात में देखा जाएगा तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकता है और उसके ठग को माफ किया जाएगा। एलआईसी का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएंगे, तो कौन जिम्मेदार होगा? (ये जो दो धोखेबाज हैं, धोखेबाजों को जो छूट दी गई है, अगर देश में आज की स्थिति देखी जाए तो केवल गुजराती ही धोखेबाज/ठग/धोखाधड़ी करने वाले हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी’’।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox