सुप्रीम कोर्ट ने PFI की बैन को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

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August 3, 2026

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सुप्रीम कोर्ट ने PFI की बैन को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

भारत विरोधी गतिविधियों के लिए यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन PFI को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने PFI की याचिका सुनने से मना कर दिया है। पीएफआई ने याचिका में बैन को चुनौती दी थी।


हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की है आजादी

शीर्ष न्यायालय ने याचिका को सुनने से मना करते हुए कहा कि यह मामला पहले उच्च न्यायालय में जाना चाहिए था। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि आपको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की आजादी है। केंद्र सरकार के प्रतिबंध की पुष्टि करने वाली यूएपीए ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध पीएफआई ने याचिका खारिज की थी।

पीएफआई के वकील ने कोर्ट के विचार से व्यक्त की सहमति
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि पीएफआई के लिए न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना उचित होगा। पीएफआई की ओर से पेश वकील श्याम दीवान ने कोर्ट के विचार से सहमति व्यक्त की, कि संगठन को पहले हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए था। फिर, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था। इसके बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी। किंतु, पीएफआई को उच्च न्यायालय जाने का मौका दिया।

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