
नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को ईडी को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने दो अर्जी दायर की हैं। एक में मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत और दूसरी में सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी है। वहीं, ईडी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वह चुनाव प्रचार करने के लिए स्वस्थ हैं, तो सेहत खराब होने का हवाला देकर जमानत क्यों मांग रहे हैं।

कोर्ट ने अंतरिम जमानत अर्जी पर ईडी को एक जून तक, वहीं नियमित जमानत अर्जी पर सात जून तक जवाब देने को कहा है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने हालांकि और समय देने की मांग की। एएसजी राजू ने सुनवाई के दौरान कहा, केजरीवाल खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मांग कर रहे हैं और पंजाब में लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

राजू ने कहा उनकी सेहत कहीं से भी प्रचार में बाधा नहीं बन रही। उन्होंने सरेंडर से ठीक पहले सिर्फ इसलिए अर्जी दी है ताकि ईडी को जवाब देने के लिए पर्याप्त मौका न मिल सके। कोर्ट ने कहा, हम दोनों अर्जियों पर नोटिस जारी कर रहे हैं। अंतरिम जमानत की अर्जी पर एक जून को सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था।





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