कुलभूषण की सजा के खिलाफ अपील का मिलेगा एक और अवसर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
May 18, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

कुलभूषण की सजा के खिलाफ अपील का मिलेगा एक और अवसर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

-अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप कुलभूषण जाधव को दिया जा रहा एक और अवसर

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/इस्लामाबाद/भावना शर्मा/- इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए एक वकील की नियुक्ति की मांग के मामले में भारत को अपनी प्रतिक्रिया के लिए एक और अवसर प्रदान करे। ये जानकारी पाकिस्तानी मीडिया ने दी है।
                भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध ना कराने पर पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का दरवाजा खटखटाया था और जाधव की सजा को चुनौती दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेग स्थित आईसीजे ने जुलाई, 2019 में एक फैसला दिया था, जिसमें पाकिस्तान से कहा गया था कि वह जाधव तक भारत को राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए और उनकी सजा की समीक्षा सुनिश्चित करे।
               इस्लामाबाद कोर्ट ने अगस्त 2020 में मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह, न्यायाधीश अमीर फारूक और न्यायाधीश मियांगुल हसन औरंगजेब की तीन सदस्यीय बड़ी पीठ का गठन किया था, जिसने बार-बार भारत से जाधव के लिए पाकिस्तान से कोई वकील नियुक्त करने को कहा लेकिन नई दिल्ली यह कहती रही है कि वह जाधव के लिए कोई भारतीय वकील नियुक्त करना चाहती है जिसकी मंजूरी दी जानी चाहिए।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox