किस नियम के तहत हो सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्यवाही

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October 19, 2026

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किस नियम के तहत हो सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्यवाही

-संशय में अधिकारी, सरकार दिख रही असहाय, एलजी ने दिये दौबारा नियम बनाने के आदेश

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली में उप-राज्यपाल व दिल्ली सरकार के खिलाफ इतनी ठन गई है कि अब तो नियमों पर भी सवाल उठने लगे है। वैसे तो पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है लेकिन दिल्ली में इसके खिलाफ कार्यवाही को लेकर कोई ठोस नियम नही है। जिसकारण अधिकारी किस नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्यवाही करे संशय बना हुआ है।  
               सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए तमाम सरकारी एजेंसियां महीनों से मशक्कत कर रही हैं। लेकिन, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिंगल यूज प्लास्टिक जिन फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं या जहां इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राजधानी दिल्ली में कोई नियम ही नहीं है एजेंसियां, प्रदूषण एक्ट और सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत अभी तक कार्रवाई कर रही थीं। दूसरी तरफ, दिल्ली सरकार ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो प्लान ड्राफ्ट किया था उसको भी एलजी ने बुधवार को खारिज कर दिया है। अब एमसीडी को एलजी ने केंद्र सरकार के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के आधार पर नए नियम बनाने को कहा है।
             दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने या उत्पादन करने वाले फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एमसीडी ने स्थल- 2019 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नियम बनाए नोटिफाई करने के लिए दिल्ली सरकार के पास भेजा गया दिल्ली सरकार के अबने डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट ने नियमों में मामूली संशोधन के बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वालीज 2021 बनाया और ड्राफ्ट नियमों को अगस्त, 2021 में तत्कालीन एलजी के मंजूरी के बाद पब्लिश किया। नियमों पर फाइनल मंजूरी के लिए अर्बन डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट अफसरों ने इसे एलजी के पास भेजा था। एलजी के पास फाइल पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि नियम बनाने का अधिकार शरीफ एमसीडी का है। एमसीडी केंद्र सरकार के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स- 2016 के आधार पर नए नियम बनाए। एलजी ने कहा है कि डोएमसो एक्ट 1957 को धारा 283 के तहत जिस एजेंसी ने नियम तैयार किए थे, उसमें अर्बन डिवेलपमेंट  डिपार्टमेंट को संशोधन का कोई अधिकार नहीं है।

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