SC का बड़ा आदेश- शहर और सेंटर वाइज सभी छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन डालें

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
April 16, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

SC का बड़ा आदेश- शहर और सेंटर वाइज सभी छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन डालें

नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- NEET UG परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी फैसला नहीं हो सका। कैंडिडेट्स को अभी और इंतजार करना होगा। आज भी 4 घंटे सुनवाई चली। इस दौरान अदालत ने NTA को निर्देश दिया कि वह सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करे। रिजल्ट सेंटर वाइज और सिटी वाइज होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, ‘ रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर न की जाए। हम सोमवार, 22 जुलाई को सुबह 10.30 बजे अगली सुनवाई शुरू करेंगे। ताकि दोपहर तक हम निष्कर्ष निकाल सकें। हम बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी चाहते हैं।’

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा। यह 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी।’ सीजेआई ने कहा, ‘हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे।’ NEET UG का एग्जाम 5 मई को हुआ था। इसमें 23.33 लाख से अधिक कैंडिडेट्स शामिल हुए। कुल 571 शहरों के 4,750 सेंटर्स पर एग्जाम कराया गया था, इनमें 14 विदेशी सेंटर्स भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को तीसरी सुनवाई थी
NEET में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई थी। इससे पहले 8 जुलाई और फिर 11 जुलाई को सुनवाई हुई थी। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा हैं।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox