CM को गिरफ्तार करने के क्या होते हैं नियम? जानें क्या है कानून 

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May 9, 2026

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CM को गिरफ्तार करने के क्या होते हैं नियम? जानें क्या है कानून 

मानसी शर्मा /-  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में  ईडी ने समन जारी किया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब दिल्ली के सीएम को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। उस दौरान सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इसी बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया था कि रिपोर्ट्स के अनुसार केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है और अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके क्या प्रावधान हैं और उसके क्या नियम हैं।

 भारतीय दंड सहिंता के तहत किसी भी आरोपी पर उसका दोष सिद्ध होने पर वह दोषी होता है। साथ ही उसकी गिरफ्तारी , दोनों मामलों में होती है। लेकिन मुख्यमंत्री के केस में नियम थोड़े से अलग हैं। Code of Civil Procedure के अंतर्गत मुख्यमंत्री के संबंध में विशेष प्राविधान किए गए हैं, जिसके अनुसार विशेष स्थिति में गिरफ्तारी के नियम हैं। इसके साथ ही Code of Civil Procedure 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तारी में छूट दी गई है। लेकिन ये छूट केवल सिविल मामलों में ही है।

क्रिमिनल केस में ये है नियम

अगर किसी मुख्यमंत्री या विधासभा सदस्य पर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस हो जाता है, तो ये छूट नहीं दी जाएगी। क्रिमिनल केस के तहत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। अगर मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य की क्रिमिनल केस में भी गिरफ्तारी होनी है, तो सबसे पहले सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होगी, सीधे तौर पर कहा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। धारा 135 के अंतर्गत, मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य की गिरफ्तारी के लिए दिनों का भी नियम है। इसके अनुसार, अगर विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो इसके शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद क्रिमिनल मामले में गिरफ्तारी के लिए सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होगी। वहीं, मुख्यमंत्री को सदन से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

इस पद पर नहीं हो सकती गिरफ्तारी

 भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 61 के तहत उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह दोनों ही सिविल और क्रिमिनल मामले में लागू है। लेकिन, वहीं राष्ट्रपति और राज्यपाल के अपने पद से इस्तीफा देने के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है।

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