नई दिल्ली/उमा सक्सेना/- वायरल गर्ल मोनालिसा भोंसले से जुड़े मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि मोनालिसा बालिग नहीं, बल्कि नाबालिग है। इस खुलासे के बाद मामले ने गंभीर कानूनी मोड़ ले लिया है। मोनालिसा से विवाह करने वाले फरमान खान के खिलाफ मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर थाना क्षेत्र में POCSO एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
जांच में सामने आया असली सच
आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में इस पूरे मामले की गहन जांच की गई। अधिवक्ता प्रथम दुबे द्वारा इस केस को मजबूती से आयोग के सामने रखा गया था। उन्होंने 17 मार्च 2026 को इस संवेदनशील मुद्दे को उठाते हुए दावा किया कि मोनालिसा को बालिग बताकर शादी कराई गई, जबकि वह पारधी जनजाति समुदाय की नाबालिग लड़की है।
जांच दल ने केरल से लेकर मध्य प्रदेश के महेश्वर तक विभिन्न स्थानों पर पड़ताल की और केवल 72 घंटों के भीतर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड में भी मोनालिसा की उम्र नाबालिग पाई गई, जिससे पूरे मामले की दिशा बदल गई।
राजनीतिक और संगठनात्मक एंगल भी आया सामने
इस मामले में अधिवक्ता प्रथम दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि इस विवाह में केरल के कुछ CPI-M नेताओं की भूमिका और PFI जैसे संगठनों की संभावित संलिप्तता चिंता का विषय है। शिकायत में यह भी कहा गया कि यह विवाह केवल व्यक्तिगत मामला नहीं था, बल्कि एक बड़े स्तर पर “फॉल्स नैरेटिव” तैयार करने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है।
तेज जांच और प्रशासनिक कार्रवाई
आयोग के निर्देश पर गठित टीम में सलाहकार प्रकाश और निदेशक पी. कल्याण रेड्डी शामिल थे, जिन्होंने तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी तथ्यों को जोड़ा और सच्चाई उजागर की। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मामले ने पकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर तूल
मोनालिसा भोंसले केस अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। नाबालिग होने की पुष्टि और POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। आने वाले समय में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।


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