नई दिल्ली/उमा सक्सेना/- देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती मांग के बीच कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें सामने आने लगी हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने गैस वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिससे वास्तविक उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बुकिंग नियमों में बदलाव किया गया है।
अब 45 दिन बाद ही बुक होगा अगला सिलेंडर
सरकार द्वारा किए गए नए नियम के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में गैस उपभोक्ता एक सिलेंडर लेने के बाद तुरंत दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर सकेंगे। नया सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 45 दिनों का अंतर रखना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से अनावश्यक बुकिंग और जमाखोरी पर रोक लगेगी तथा सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जा सकेगी।
पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में दी जानकारी
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय गैस सप्लाई को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर लोगों द्वारा घबराहट में बार-बार सिलेंडर बुक किए जा रहे थे, जिससे वितरण प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा था। इसलिए ‘पैनिक बुकिंग’ को रोकने और आपूर्ति को संतुलित रखने के लिए यह नया नियम लागू किया गया है।
उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने की कोशिश
सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना है ताकि किसी भी क्षेत्र में गैस की कमी जैसी स्थिति पैदा न हो। अधिकारियों के अनुसार नए नियम से गैस वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी, जिससे जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक समय पर एलपीजी सिलेंडर पहुंच सकेगा।


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