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    थूकने व बिना मास्क लगाये मिले तो होगी कानूनी कार्यवाही

    नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 90 हजार के पार चला गया है। इस बीच बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का अपने घरों की ओर लौटना जारी है। लॉकडाउन 3.0 की अवधि रविवार आज समाप्त हो रही है। हालांकि लॉकडाउन के चैथे चरण से संबंधित दिशा-निर्देश आज जारी होने की उम्मीद है। लेकिन यूपी ने पहले ही सुरक्षा को देखते हुए थूकने व बिना मास्क लगाये घुमने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दे दिये है। हालांकि थूकने व मास्क को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका है। अब देखना ये है कि यूपी के अलावा और कितने राज्य इस पर कार्यवाही करते हैं।
                                     उत्तर प्रदेश में थूकना और बिना मास्क लगाए घूमना अब दण्डनीय अपराध। बिना अपने चेहरे को ढंके सड़क पर निकलने पर 100 से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह लॉकडाउन के उल्लंघन पर भी 100 से लेकर 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोपहिया वाहन पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है। पीछे बैठी पाए जाने वाली सवारी पर पहले तो 250 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना, उसके बाद दोपहिया वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। पहली व दूसरी बार पकड़े जाने पर 100-100 रुपए, तीसरी बार या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर 500-500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। इन सभी मामलों में दण्ड वसूलने का अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने को। इसकी जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी।

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