शनिवार से शर्तों के साथ खुलेंगी सभी दुकाने, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
April 19, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

शनिवार से शर्तों के साथ खुलेंगी सभी दुकाने, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- केंद्र सरकार ने देशव्यापी लाॅक डाउन के बीच बड़ा आदेश जारी करते हुए देशभर में आज से तमाम दुकानें व बाजारों को खोलने का आदेश दे दिया है हालांकि इसके साथ ही शर्ते भी लगाई गई लाॅक डाउन के बीच सरकार ने धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राहत देनी शुरू कर दी है।
                                   24 मार्च से जारी लाॅक डाउन के बीच शुक्रवार की देर रात को मोदी सरकार का बड़ा फैसला आया। देर रात गृह मंत्रालय ने बड़ा आदेश जारी करते हुए देशभर में दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात देश के लाखों दुकानदारों को राहत देते हुए शनिवार सुबह से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है हालांकि इसके लिए दिशा निर्देश और शर्ते रखी गई है जिसका पालन करना अनिवार्य है हालांकि सरकार ने दुकानों को खोलने का आदेश दिया लेकिन वही शॉपिंग कंापलेक्स व शॉपिंग मॉल को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। गृह मंत्रालय की ओर से मॉल्स और शॉपिंग कंपलेक्स को खोलने की अनुमति अभी नहीं मिली है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि शनिवार से वही दुकानें खुलेगी जो दुकाने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होंगी। दुकानों में अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ को ही काम करने की छूट होगी। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने आदेश में कहा है कि आवासीय परिसर के समीप स्थित और स्टैंड अलोन दुकानें जो नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आती है उन्हें भी खोलने की अनुमति है। इसके बाहर की सभी दुकानें लाॅक डाउन में बंद रहेगी। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कोरोनावायरस कंटेनमेंट जोन में स्थित किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं है। उन जगहों पर पहले की तरह लाॅक डाउन के निर्देशों का पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने 21 अप्रैल को आदेश जारी कर स्कूली किताबों की दुकानों को खोलने की छूट दी थी। वहीं बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों से प्रतिबंध हटा लिया गया था। शहरी क्षेत्रों में स्थित फैक्ट्रियों में भी काम करने की छूट दी गई है। हालांकि इससे पहले जरूरी सामान जैसे फल, सब्जी, दवाई और किराना की दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। लाॅक डाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए धीरे-धीरे लाॅक डाउन में छूट दी जा रही है ताकि मंदी की मार झेल रहे लोगों की आजीविका ढंग से चल सके और उन्हे बड़ी राहत मिल सके।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox