दिल्ली के बाद अब यूपी में भी पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

October 2024
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
October 18, 2024

हर ख़बर पर हमारी पकड़

दिल्ली के बाद अब यूपी में भी पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/लखनऊ/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- दिल्ली के बाद अब यूपी सरकार ने भी कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन से पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए यूपी कैबिनेट ने पेट्रोल व डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेट्रोल पर दो रुपये और डीजल पर एक रुपये वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। साथ ही कैबिनेट में उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई।
                                     बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन के कारण हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत गिरा है। हमारी आर्थिक स्थिति इस महीने कमजोर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हमारे लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक था। हमारी मांग 12141 करोड़ रुपये थी। जिसे देखते हुए ये दाम बढाये गये हैं। उन्होने बताया कि पेट्रोल पर दो रुपये और डीजल पर एक रुपये वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा देशी शराब की कीमत भी पांच रुपये बढ़ा दी गई है। वहीं, मीडियम व प्रीमियम शराब की कीमत 20 से 400 रुपये तक की बढ़ौतरी की गई है। इसके अलावा, विदेशी शराब की 180 एमएल की बोतल पर 20 रुपये, 500 एमएल की बोतल पर 30 रुपये और 500 एमएल से अधिक की बोतल पर 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।
                      इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को भी मंजूरी दे दी गई। इस अध्यादेश के तहत स्वास्थ्यकर्मियों, सफाईकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की से बदसुलूकी, मारपीट व अभद्रता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अध्यादेश के तहत स्वास्थ्यकर्मियों, सभी पैरा मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों व स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई अभद्रता या हमले पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा होगी साथ ही 50 हजार से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माना भी वसूला जाएगा।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox