नई दिल्ली/- दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए आवासीय भवन के नक्शा स्वीकृति के लिए अग्निशमन विभाग (फायर डिपार्टमेंट) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की अनिवार्यंता का समाप्त कर दिया है।
एमसीडी के नए नियम के मुताबिक भूतल व तीन अतिरिक्त मंजिला ऐसे आवासीय भवन जिसमें पार्किंग के लिए स्टिल्ट और कुल अधिकतम ऊंचाई 17.5 मीटर हो, ऐसे भवनों के नक्शों की स्वीकृति के लिए दिल्ली अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की आवश्यकता नहीं है।
निगम ने नियमों में यह बदलाव, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय और दिल्ली अग्निशमन विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर किया है। अभी तक तय श्रेणी के आवासीय भवनों की नक्शा स्वीकृति के लिए पहले दिल्ली अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी पड़ती थी। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि भवनों की मानचित्र स्वीकृति संबंधी नियमों में यह छूट उन आवासीय भवनों के आवेदनों पर लागू नहीं होगी, जिसमें स्टिल्ट प्रस्तावित ना हो।
एमसीडी को आशा है कि भवन नक्शा स्वीकृति संबंधी इस राहत से आम जनता को लाभ होगा और भवन नक्शा की स्वीकृति लेने में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। नागरिक उपरोक्त तरीके से बिना अग्निशमन विभाग से एनओसी लिए आवासीय भवन योजना की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और दिल्ली नगर निगम की इस पहल का लाभ ले सकते हैं।


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