केंद्र सरकार लाने जा रही नया श्रम कानून, हफ्ते में चार दिन काम, तीन दिन आराम

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केंद्र सरकार लाने जा रही नया श्रम कानून, हफ्ते में चार दिन काम, तीन दिन आराम

-मोदी सरकार 1 जुलाई से लागू कर सकती है ये नियम हफ्ते में चार दिन काम, तीन दिन आराम? मोदी सरकार 1 जुलाई से लागू कर सकती है ये नियम

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- मोदी सरकार नया श्रम कानून लाने जा रही है। अगर यह एक जुलाई से लागू हुआ तो हफ्ते में सिर्फ चार दिन काम करना होगा। वहीं, आपका पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। आइए जानते हैं कि नए श्रम कानून के लागू होने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा?
                काफी लम्बे समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी हो। नया श्रम कानून लागू होने के बाद हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। लेकिन दिन में काम के घंटे को 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया जाएगा। अगर कंपनी 12 घंटे के वर्क शिफ्ट को लागू करती है तो उसे कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। यानी हफ्ते में कर्मचारियों को 48 घंटे काम करना होगा। बता दें, 12 घंटे के शिफ्ट में कर्मचारियों को दिन में दो बार आधे-आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी।

नए श्रम कानून लागू होने से आपकी जेब पर पड़ेगा क्या असर?
नए लेबर कोड के अनुसार कर्मचारी का मूल वेतन का कुल वेतन 50 फीसदी या उससे अधिक होना चाहिए। अगर ये हुआ तो आपका पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। इससे जहां कर्मचारियों की भारी बचत होगी। वहीं, इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। हालांकि, नए लेबर कोड लागू होने के बाद पेंशन की रकम में भी इजाफा होगा। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, इंसेटिव में भी इजाफा हो सकता है।
               बता दें, पहले इसे एक अक्टूबर 2021 को ही लागू किया जाना था। लेकिन तब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए केन्द्र सरकार ने लागू नहीं किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार 1 जुलाई से इसे लागू कर सकती है। हालांकि, ये सब अभी अटकलें ही हैं। सरकार की तरफ से इसे लागू करने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है।

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