हाईकोर्ट ने लगाई लोनी रोड़ के हनुमान मंदिर को तोड़ने पर रोक

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

June 2026
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
June 6, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

हाईकोर्ट ने लगाई लोनी रोड़ के हनुमान मंदिर को तोड़ने पर रोक

-दी राहत, अब 9 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लोनी रोड पर स्थित पुराने दो मंजिला हनुमान मंदिर के विध्वंस पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला ने सुनवाई की अगली तारीख तक पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किए गए 3 मई के पत्र के तहत हनुमान मंदिर को हटाने के लिए किसी भी प्रतिवादी (सरकारी प्राधिकरण) द्वारा कोई कठोर कार्रवाई करने के लिए मना किया है।
                 जानकारी के लिए बता दें कि अदालत ने सुनवाई 9 अगस्त तय की है। अदालत दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी को मंदिर को गिराने या खाली करने से रोकने की मांग करने वाले प्रदीप कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही है। शर्मा ने अदालत को बताया कि उनके अनुसार सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1940 से बहुत पहले बने मंदिर की देखभाल और रखरखाव उनके परिवार द्वारा पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से की जा रही है।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox