समोसे से लेकर हेलीकॉप्टर की उड़ान तक रहेगी चुनाव आयोग की नजर

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समोसे से लेकर हेलीकॉप्टर की उड़ान तक रहेगी चुनाव आयोग की नजर

-चुनावों में खर्च को लेकर चुनाव आयोग हुआ सख्त, दिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक चीजों की दरें तय करने के निर्देश

नई दिल्ली/शिवकुमार यादव/ – लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो अगले हफ्ते में कभी भी हो सकती है। फिलहाल, चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर पैनी नजर रखने से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी राज्यों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजों की कीमतों की – सूची तैयार करने को कहा है। जिसमें समोसे से लेकर भोजन की थाली और हेलीकाप्टर से लेकर डीजे, टेंपो जैसे वाहनों का किराया शामिल है।

खास बात यह है कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद कुछ जिलों ने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने चीजों की दरें निर्धारित भी कर दी हैं। आयोग के अनुसार, चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ों की दरों का निर्धारण राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के बाद ही किया जाए। साथ ही चुनाव मैदान में खड़े प्रत्येक प्रत्याशी के खर्च का आकलन भी इन्ही दरों से किया जाए। जैसे प्रचार में इस्तेमाल गाड़ियों का किराया सभी प्रत्याशियों के खर्च में एक सामान दरों से ही जोड़ा जाए। इससे चुनाव खर्च में पारदर्शिता बनी रहेगी। इस दौरान आयोग ने सभी जिलों को स्थानीय स्तर पर चुनावों में इस्तेमाल होने वाली चीजों को भी इस सूची में शामिल करने का सुझाव दिया। आयोग ने इसके साथ ही जिलों में तैनात होने वाले पर्यवेक्षकों को भी इस सूची को मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

ड्रोन उड़ाया तो 16 हजार और हेलीकाप्टर में उड़े तो प्रत्याशी के खर्च में जुड़ेंगे 2.30 लाख

चुनाव आयोग के निर्देश के बाद दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली करीब 280 चीजों की एक सूची जारी की है। जिसमें किसी प्रत्याशी द्वारा हेलीकाप्टर का इस्तेमाल करने पर उसके खर्च में 2.30 लाख रुपये जोडा जाएगा। वहीं, एक ड्रोन के इस्तेमाल पर 16 हजार रुपये चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। खाने की एक थाली की कीमत सौ रुपये रुपये, एक समोसे की कीमत दस रुपये रखी गई है।

 शपथ पत्र को लेकर किया सतर्क

चुनाव आयोग ने इस बीच सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन के दौरान प्रत्याशियों से अनिवार्य रूप से लिए जाने वाले शपथ पत्रों को लेकर सतर्क किया है। कहा है कि नामांकन के दौरान किसी भी प्रत्याशी से अनिवार्य रूप से उसके आपराधिक और वित्तीय ब्योरा अनिवार्य रूप से लिया जाए। साथ ही नामांकन के दौरान सभी प्रत्याशियों से एक शपथ पत्र भी लेने का निर्देश दिया है, जिसमें उनके ऊपर कोई बिजली, पानी का बिल और किराया बकाया नहीं है।

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