गोकशी को लेकर मेव समाज का बड़ा फैसला, गोमांस बेचने व खरीदने पर लगेगा जुर्माना

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April 14, 2026

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गोकशी को लेकर मेव समाज का बड़ा फैसला, गोमांस बेचने व खरीदने पर लगेगा जुर्माना

-गोकशी रोकने के लिए महापंचायत में हरियाणा व राजस्थान के मेव समाज ने किया गोमांस सेवन नहीं करने ऐलान -गोकशी करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करेगा मेव समाज

अलवर/रेवाड़ी/शिवकुमार यादव/- मेव पंचायत अलवर की ओर से गोकशी व गोतस्करी पर रोक लगाने को लेकर शनिवार को किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के ब्रिसिंगपुर गांव के इंदगाह परिसर में महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान व हरियाणा के मेवात के लोगों ने हिस्सा लिया।

ब्रिसिंगपुर के संघ गिदावड़ा में गोकशी की घटना उजागर होने के बाद यह मेव समाज की सबसे बड़ी पंचायत थी। मेव पंचायत के सदर शेर मोहम्मद ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि गोकशी व गो तस्करी करने वालों की वजह से पूरे समाज की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि गोकशी की घटना की जानकारी देने वालो को मेव समाज की ओर से सम्मानित किया जाएगा। सदर शेर मोहम्मद ने आमजन को अल्लाह की कसम दिलाते हुए कहा कि गोकशी व गोतस्करी के खिलाफ रहेंगे तथा गोमांस का सेवन नहीं करेंगे। मेव समाज इलाके में गो तस्करी नहीं होने देगा और गोतस्करी करने वालों को इलाके में रहने नहीं देंगे। इसके अलावा किसी को गोमांस नहीं लाने दिया जाएगा। महापंचायत में गत विधानसभा चुनाव में तिजारा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे ईमरान खान, चौधरी जसमाल, जिला पार्षद चौधरी सिद्दीक खान, पार्षद उस्मान खान, सरपंच मामुक खान, सरपंच जमशेद, सरपंच जहाज खान, सरपंच जेकम, खान, सरपंच शेर खान, पार्षद तय्यब खान, डाक्टर मुबारिक खान, मास्टर आसम खान, साबिर शम्शी, युवा नेता अज्जू खान उपस्थित रहे।
           महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गोमांस बेचने वाले पर 21 हजार रुपये व खरीदने वाले पर 11 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इसके अलावा गो तस्करी करने वाले पर एक लाख रुपये व गोकशी करने वाले पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। गोकशी की सूचना देने वाले को कमेटी 11 हजार का इनाम देगी, लेकिन यदि सूचना गलत साबित हुई तो उस पर 21 हजार का दंड होगा।
             महापंचायत में उपस्थित लोगों ने हाथ उठा कर इसका समर्थन किया। इसके बाद मेव समाज के समस्त लोगों ने कहा कि इन तमाम निर्णयों को पूरी बिरादरी लागू करवाएगी।

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