नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- प्रगतिशील समाजवादी पार्टी-लोहिया (प्रसपा) ने शुक्रवार को अपनी प्रदेश कार्यकारिणी तथा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक प्रकोष्ठों की सभी कार्यकारिणियों और संपूर्ण प्रवक्ता मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। इसे शिवपाल यादव के भाजपा में जाने के रूप में भी देखा जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘प्रसपा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी तथा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक प्रकोष्ठों की सभी कार्यकारिणियों और संपूर्ण प्रवक्ता मंडल को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है।’’
समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से नाराजगी के बाद प्रसपा मुखिया शिवपाल यादव की भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती नजदीकियों के मद्देनजर पार्टी द्वारा उठाए गए इस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि, पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक मिश्रा ने इसे सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया बताया है। मिश्रा ने कहा कि सभी ईकाइयां भंग किया जाना विधानसभा चुनाव के बाद की एक सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि, यह कदम इस समय उठाया गया है इसीलिए इसे लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगले दो हफ्ते के अंदर पार्टी की सभी ईकाइयों का पुनर्गठन कर लिया जाएगा। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो शिवपाल यादव का अब भाजपा में जाना लगभग तय हो गया है बस अब सिर्फ एलान का काम बचा है।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से संगठन और सत्ता पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बाद शिवपाल सिंह यादव ने अलग पार्टी बना ली थी। हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव से ऐन पहले शिवपाल और अखिलेश साथ आए थे और शिवपाल ने सपा के टिकट पर जसवंत नगर विधानसभा सीट से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था। हालांकि, विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय के बाद सपा विधायकों की हुई बैठक में नहीं बुलाए जाने से शिवपाल नाराज हो गए और उनकी भाजपा से नजदीकी बढ़ती गई। अखिलेश से दोबारा नाराजगी के बाद शिवपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और बाद में उन्हें ट््वीटर पर फॉलो करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद शिवपाल के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गईं।
आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
फिरोजाबाद की एक अदालत ने भड़काऊ भाषण देने के 15 साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान के खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है। जनपद न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व नगर विकास मंत्री आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। वारंट में 30 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरीश त्रिपाठी की अदालत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, खान पर वर्ष 2007 में चुनाव के दौरान रसूलपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला हुसैनी में की गई एक जनसभा में उत्तेजक भाषण देने का आरोप लगा था।
इसका मुकदमा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था। कथित उत्तेजक सांप्रदायिकता वाले भाषण को लेकर तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी ने चार अप्रैल 2007 को रसूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आजम खान ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट में लिखा गया है कि आजम खान की ओर से उनके वकील द्वारा ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें लिखा हो कि स्थगनादेश की अवधि को बढ़ाया गया है।
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