लव-जिहाद को लेकर योगी सरकार ने बनाए नए कानून, मतांतरण करने पर हो सकती है उम्रकैद

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

July 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
July 13, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

लव-जिहाद को लेकर योगी सरकार ने बनाए नए कानून, मतांतरण करने पर हो सकती है उम्रकैद

उत्तर प्रदेश/नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- यूपी में अब लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं होगी। लव जिहाद मामले में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार 2020 में राज्य में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ बने नए कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। यूपी सरकार ने इस मामले पर सोमवार को सदन में बिल पेश किया है। इस कानून में संशोधन के लिए बिल लाया गया है, जिस पर मंगलवार को सदन में चर्चा हो सकती है। संशोधित बिल में प्रावधान है कि लव जिहाद का आरोप सही साबित होने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अब इस पर चर्चा की तैयारी है। खबर है कि यह संशोधन विधेयक 2 अगस्त को ध्वनि मत से पारित हो सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने इस कानून का दायरा इसलिए बढ़ाया है क्योंकि 2020 में बनाए गए नियमों का ज्यादा असर नहीं हो रहा है। ऐसे में इसके तहत कई चीजें शामिल की गई हैं और सजा भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में कई बातें हैं जो ध्यान देने लायक हैं और जिन्हें आपको जानना चाहिए। इसके तहत अब सजा उम्रकैद होगी, जबकि पहले कानून में 10 साल कैद का प्रावधान था। वहीं, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन अवैध माना जाएगा। वहीं, झूठ बोलकर या धोखा देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध माना जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आरोपी पर इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

लव जिहाद के नए कानून में किन 5 चीजों को अपराध माना गया है?

1-पहचान बदल कर शादी करना

2-छुपकर धर्म बदलना

3-धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग

4-भय दिखाकर धर्म परिवर्तन कराना

5-बल प्रयोग करके विवाह करना

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox