मध्यप्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर सख्त हुई शिवराज सरकार
-मिलावटखोरों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का किया प्रावधान
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/भोपाल/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- मध्यप्रदेश में सरकार ने शुक्रवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब कड़ी सजा दी जाएगी।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब सख्त सजा दी जाएगी। इसको देखते हुए (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी गई है। इसमें व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।श् बता दें कि दिसंबर 2019 में मिलावट से पैदा होने वाले खतरों को लेकर भोपाल में जागरूकता रैली निकाली गई थी।
बता दें कि खाद्य पदार्थो में मिलावट को लेकर भोपाल में एक रैली का आयोजन किया गया था जिसमें में सभी आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया था। यह रैली राजधानी के रोशनपुरा से लाल परेड तक निकाली गई थी। इसमें लोगों ने मिलावट के खिलाफ नारे लगाए थे और शुद्ध खाद्य उत्पादों की मांग की थी। जगह-जगह मिलावट को लेकर छापे मारे जाते हैं। पिछले दिनों शहद में मिलावट का मामला देशभर में चर्चा में छाया रहा था। बता दें कि देशभर में खाद्य पदार्थो में मिलावट का काम तकिया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रहती है।
मध्यप्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर सख्त हुई शिवराज सरकार
-मिलावटखोरों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का किया प्रावधान
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