
नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह विभिन्न राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर विचार करेगा।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विभिन्न राज्य सरकारों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की है।





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