मानसी शर्मा /- हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गंभीरता से कार्य कर रही हैं। प्रदेश में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अनेक कदम उठाए है। इसी क्रम में गुरुग्राम जिला में बीएस तीन (पेट्रोल) व बीएस चार (डीजल) श्रेणी के वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
डीसी निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा गुरुग्राम व फरीदाबाद जिला में बीएस तीन (पेट्रोल) व बीएस चार (डीजल) श्रेणी के चार पहिया लाइट मोटर व्हीकल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जिला में इन आदेशों की पालना गंभीरता से सुनिश्चित की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिला वासियों को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए।
‘चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी’
उन्होंने बताया कि जिला में अगर कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 194 (1) के तहत चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर हो चुके है जोकि आगामी 30 नवंबर या ग्रैप की स्टेज तीन हटने तक प्रभावी रहेंगे।


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