दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप 4 के प्रतिबंध को 2 दिसंबर तक बढ़ाया

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

October 2026
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
October 11, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप 4 के प्रतिबंध को 2 दिसंबर तक बढ़ाया

दिल्ली/अनीशा चौहान/-  दशहरे के बाद से दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया था, और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इसी बीच, बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रेप 4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू कर दिया था। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप 4 के प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2 दिसंबर तक दिल्ली-NCR में ग्रेप 4 के प्रतिबंध लागू रहेंगे।

कोर्ट का आदेश: लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रेप 4 को लागू करते समय लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जानी चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्कूलों को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर ग्रेप 4 के प्रतिबंध सोमवार, 2 दिसंबर तक जारी रहेंगे।

CAQM को दिए गए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली-NCR से जुड़े राज्यों की सरकारों और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने CAQM को एक बैठक आयोजित करने और ग्रेप-4 से ग्रेप-3 या ग्रेप-2 में जाने के बारे में सुझाव देने के लिए कहा।

कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बयान

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि संबंधित अधिकारी ग्रेप 4 के प्रतिबंधों को सही तरीके से लागू करने में विफल रहे हैं। इस वजह से कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति को जारी रखने का निर्णय लिया। इसके साथ ही, इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वह एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, ताकि इन कामों को और आसान बनाया जा सके। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

दिल्ली में लागू हुआ ग्रेप 4

बता दें, 18 नवंबर से सुबह 8 बजे से ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू की गई थीं। इसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, एनसीआर में सड़क, फ्लाईओवर सहित विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि, स्कूलों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है और उन्हें खोला गया है।

ग्रेप के विभिन्न चरणों का प्रभाव

दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति के आधार पर ग्रेप के अलग-अलग चरण लागू किए जाते हैं। अगर AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) का स्तर 200 के पार जाता है, तो ग्रेप का पहला चरण लागू होता है। वहीं, AQI 300 के पार जाने पर ग्रेप का दूसरा चरण लागू होता है और 400 के पार जाने पर तीसरा चरण लागू किया जाता है। यदि AQI 450 के पार चला जाता है, तो ग्रेप का चौथा चरण लागू होता है, जिसमें प्रतिबंध और सख्त हो जाते हैं। फिलहाल, दिल्ली का AQI लगभग 300 के करीब है, और ऐसे में ग्रेप के दूसरे या तीसरे चरण को लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox