दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर उठाए सवाल

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June 18, 2026

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दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर उठाए सवाल

मानसी शर्मा /- दिल्ली हाई कोर्ट ने एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल खड़े किए हैं। वानखेड़े ने शाहरुख खान और गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ यह याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में उनकी छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है।

कोर्ट की टिप्पणी
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सुनवाई के दौरान वानखेड़े के वकील से पूछा कि दिल्ली में यह याचिका कैसे दायर की जा सकती है। इस पर उनके वकील संदीप सेठी ने दलील दी कि वेब सीरीज पूरे देश, दिल्ली सहित, में प्रसारित हो रही है और यहीं उनकी बदनामी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि वे याचिका में आवश्यक संशोधन करेंगे। अदालत ने उन्हें दोबारा सही तरीके से आवेदन दायर करने का समय दिया और कहा कि इसके बाद ही सुनवाई आगे बढ़ेगी।

वानखेड़े के आरोप
अपनी याचिका में वानखेड़े ने रेड चिलीज, नेटफ्लिक्स और अन्य पक्षों से स्थायी व अनिवार्य निषेधाज्ञा, घोषणा और हर्जाने की मांग की है। उनका कहना है कि ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’, जो आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली सीरीज है, में उनके खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि यह सीरीज जानबूझकर उन्हें और नशीली दवाओं के खिलाफ काम करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों को गलत और अपमानजनक तरीके से दिखाती है

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