नई दिल्ली/अनीशा चौहान/- दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अरविंद जमानत के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें संभवत 10 सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जांच एजेसी सीबीआई की नई चार्जशीट से उनके अरमानों पर पानी फिर सकता है। दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में नई चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें उनको मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में बताया गया है कि केजरीवाल शराब नीति के निर्माण और बदलाव के लिए आपराधिक साजिश में शामिल थे।
सीएम केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ताः सीबीआई
आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में पांचवीं चार्जशीट दाखिल करते हुए सीबीआई ने आऱोप लगाया है कि केजरीवाल ने शराब ठेकों को निजीकरण करने का सुझाव दिया था। जिसे भष्टाचार के आरोप लगने के बाद रद्द कर दिया गया था। सीबीआई के अनुसार इसकी नीति मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में तैयार की जा रही थी। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उनके करीबी विजय नायर के मीडिया और संचार प्रभारी के लोग दिल्ली आबकारी व्यवसाय के विभिन्न हितधारकों से संपर्क कर आबकारी नीति के बदले उनसे अवैध रिश्वत की मांग कर रहे थे।
केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित
वहीं गुरुवार यानी 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। वहीं वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का पक्ष रखा।
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के नौ समन का जवाब नहीं देने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को रात में ईडी ने गिरफ्तार किया गया था। वह गिरफ्तार होने वाले भारतीय इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने।


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