दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को मिला नया अधिकार, और हुए’शक्तिशाली

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

August 2026
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
August 25, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को मिला नया अधिकार, और हुए’शक्तिशाली

-उपराज्यपाल ने दिया किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार, पुलिस ने कहा नया नही नियमित आदेश

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्तूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है। राज्यपाल का यह आदेश स्वतंत्रता दिवस से पहले आया हैं। आपको बता दें कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा होता है तो उसे महीनों तक एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि पुलिस उन्हे हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है। वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश हैं।
                       यह आदेश स्वतंत्रता दिवस से पहले और ऐसे समय आया है जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सेंट्रल दिल्ली के जंतर-मंतर पर ’किसान संसद’ का आयोजन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह नियमित आदेश है और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एनएसए के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों तक एहतियातन हिरासत में रख सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है।
                        नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर हिरासत में लेने की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
                        इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने इस महीने की शुरुआत में पैराग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून जैसी चीजों को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। अधिकारियों ने कहा कि यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में 16 जुलाई से 16 अगस्त तक 32 दिनों की अवधि के लिए सुरक्षा कारणों से लागू रहेगा।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox