
उत्तराखंड/नैनीताल/अनीशा चौहान/- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जोशी के अधिवक्ता को याचिका की कॉपी सौंपने के निर्देश दिए और मंत्री से 23 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता को निर्देशित किया गया है कि मंत्री के उत्तर का प्रति उत्तर भी समय रहते प्रस्तुत करें।
यह सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा के कार्यकाल के अंतिम दिन हुई। वे 12 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए अब यह मामला किसी अन्य एकलपीठ को सौंपा जाएगा, जिसे मुख्य न्यायाधीश निर्धारित करेंगे।
क्या हैं आरोप?
यह याचिका देहरादून निवासी आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह द्वारा दायर की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गणेश जोशी, जो वर्तमान में कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री हैं, ने अपने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।
याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान दायर शपथपत्र में जोशी ने अपनी संपत्ति 9 करोड़ रुपये घोषित की थी, जबकि उनके पास इससे अधिक संपत्ति होने के प्रमाण मौजूद हैं। इसके अलावा आरोप है कि उन्होंने बागवानी क्षेत्र, विदेश दौरों और निर्माणाधीन सैन्य धाम परियोजना में भी अनियमितताएं की हैं।
आगे क्या?
इस गंभीर मामले की अगली सुनवाई अब 23 जुलाई 2025 को होगी। उस समय तक मंत्री को अपना पक्ष कोर्ट में पेश करना होगा, जिसके आधार पर अदालत अगली कार्रवाई तय करेगी। चूंकि यह मामला एक कैबिनेट मंत्री से जुड़ा है, इसलिए इसकी राजनीतिक और कानूनी हलचलों पर व्यापक नजर बनी हुई है।





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