एनआई एक्ट मामले में फरार चल रहा घोषित अपराधी गिरफ्तार                               

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-द्वारका पुलिस की विशेष टीम की कार्रवाई

नई दिल्ली/उमा सक्सेना/-   द्वारका जिले की पुलिस ने न्यायालय में चल रहे एक एनआई एक्ट (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की एंटी जेल बेल एवं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स सेल की समर्पित टीम ने गुप्त सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा।

अदालत ने घोषित किया था भगोड़ा
पुलिस के अनुसार आरोपी बीर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह को अदालत में पेश न होने के कारण न्यायालय ने पहले ही भगोड़ा घोषित कर दिया था। यह मामला चेक बाउंस से जुड़े एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज था। द्वारका कोर्ट की माननीय अदालत ने 30 मई 2025 को आरोपी को घोषित अपराधी घोषित किया था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।

विशेष अभियान के तहत चल रही थी तलाश
द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त के निर्देश पर जिले में घोषित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एंटी जेल बेल और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स सेल की एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में निरीक्षक हरीश कुमार के नेतृत्व में एएसआई ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल कुलवंत सिंह और कांस्टेबल अशोक को शामिल किया गया। पूरी कार्रवाई एसीपी ऑपरेशन की निगरानी में की जा रही थी।

गुप्त सूचना के आधार पर बिछाया जाल
पुलिस टीम को 6 मार्च 2026 को तिहाड़ जेल क्षेत्र में गश्त के दौरान एक गुप्त सूचना मिली कि घोषित अपराधी बीर सिंह अपना पता बदलकर रह रहा है और अदालत में चल रहे मामले से बचने की कोशिश कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत योजना बनाकर बताए गए स्थान पर घेराबंदी की।

पुलिस ने मौके पर दबोचा आरोपी
पुलिस ने मुखबिर की निशानदेही पर कार्रवाई करते हुए बीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कानूनी प्रावधानों के तहत हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

गिरफ्तार आरोपी बीर सिंह (54 वर्ष) दक्षिण पश्चिम दिल्ली के हरि नगर इलाके में तिहाड़ जेल स्टाफ क्वार्टर के डी-ब्लॉक में रहता था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले से पहले उसके खिलाफ किसी अन्य आपराधिक मामले की जानकारी सामने नहीं आई है।

पुलिस का कहना है कि घोषित अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि फरार आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जा सके और न्यायिक प्रक्रिया को सुचारु रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

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