आखिर चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को मिली सशर्त जमानत

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आखिर चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को मिली सशर्त जमानत

-साढ़े तीन साल बाद आएंगे जेल से बाहर, लेकिन एम्स में अभी 18 बिमारियों से करेंगे मुकाबला
NM News Lalu


नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/रांची/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- झारखंड उच्च न्यायालय ने शनिवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आखिर जमानत दे दी। लालू अब जेल से बाहर आ जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत प्रदान की है। लेकिन श्री यादव को एम्स में ईलाज के दौरान 18 बिमारियों से भी करना होगा मुकाबला। वहीं लालू यादव के बाहर आते ही राजरीतिक गलियारों में भी सगर्मियां बढ़ने लगी है। इस दौरान उन्हें एक लाख के निजी मुचलके का बांड भरना होगा। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि लालू यादव बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे।
                     लालू की जमानत को लेकर मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था। लेकिन शनिवार को हुई सुनवाई में लालू यादव को जमानत दी गई है। फिलहाल, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बिना अदालत की अनुमति के लालू विदेश नहीं जा सकेंगे।

आधी सजा पूरी करने के आधार पर मिली जमानत
बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को सात-सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है।

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